क्या आपके भी EPF अकाउंट में ब्याज वित्त वर्ष खत्म होने के महीनों बाद आया है? अगर हाँ, तो घबराइए मत — आप अकेले नहीं हैं। ये देरी आम है, लेकिन ITR भरते समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो AIS और Form 26AS में गड़बड़ी हो सकती है। और हाँ, इससे टैक्स नोटिस मिलना भी संभव है। Interest accrued in EPF account after March 31
मैं आपको एक आसान और भरोसेमंद तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे आप EPF ब्याज और ITR से जुड़ी परेशानियों से बच सकते हैं — बिना उलझे, बिना डरे।
EPF का ब्याज देर से क्यों आता है?
चलो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये देरी होती क्यों है।
EPF में हर महीने ब्याज बनता है, लेकिन पूरा ब्याज एकसाथ साल के अंत में ही जमा होता है।
ये आमतौर पर जुलाई या अगस्त तक आता है, क्योंकि सरकार ब्याज दर की घोषणा देर से करती है।
EPFO को भी आंतरिक प्रक्रिया पूरी करने में समय लगता है।
मतलब ये कि अगर आपकी पासबुक में FY 2024-25 का ब्याज लिखा है लेकिन वो जुलाई 2025 में क्रेडिट हुआ, तो आपको उसे FY 2025-26 में ITR में दिखाना चाहिए।
अगर आप गलती से FY 2024-25 में दिखा देते हैं, तो AIS और ITR में मिसमैच हो जाएगा — और यही हो सकता है टैक्स नोटिस की वजह।
अपनी EPF पासबुक पर नज़र रखना क्यों जरूरी है?
- आपका EPF अकाउंट आपका फाइनेंशियल बैकअप है। इसलिए:
- पासबुक को EPFO की वेबसाइट, UMANG ऐप या SMS सेवा से चेक करते रहें
- ब्याज क्रेडिट नहीं हुआ हो तो EPFiGMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें
- आप चाहें तो EPFO हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं
ब्याज आने से पहले EPF न निकालें!
ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे ज़्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं।
अगर आपने ब्याज क्रेडिट से पहले पैसा निकाल लिया, तो आपको उस साल का ब्याज नहीं मिलेगा।
खासकर जब आप जॉब छोड़ रहे हों या अकाउंट बंद करवा रहे हों — तो पहले पासबुक में ब्याज देख लें, उसके बाद ही आंशिक या पूरी निकासी करें।
ITR में सही तरीके से ब्याज दिखाएं – वरना भारी पड़ सकता है!
आपकी थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है:
- EPF ब्याज को उसी वित्त वर्ष में दिखाएं जब वो क्रेडिट हुआ हो
- AIS में सही फीडबैक देना न भूलें
- अपनी पासबुक को रेग्युलर चेक करते रहें
- कोई भी संदेह हो तो टैक्स एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें
FAQs – EPF ब्याज और ITR फाइलिंग से जुड़े सामान्य सवाल
Q1. क्या मुझे हर साल EPF ब्याज ITR में दिखाना चाहिए?
हाँ, लेकिन उसी साल में जब वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ हो, न कि जब वो बना था।
Q2. अगर मैंने गलत साल में EPF ब्याज दिखा दिया तो क्या होगा?
आपके ITR और AIS में मिसमैच हो जाएगा, जिससे टैक्स नोटिस या स्क्रूटनी की संभावना बढ़ जाती है।
Q3. क्या EPF ब्याज पर TDS कटता है?
अगर आपका EPF अकाउंट टैक्सेबल है या आपने पांच साल से पहले पैसा निकाला है, तो TDS कट सकता है।
Q4. क्या ब्याज ना आने तक पैसा नहीं निकाल सकते?
अगर आपको पूरा ब्याज चाहिए, तो हाँ — तब तक निकासी टालना बेहतर होता है।
Q5. EPF पासबुक कहाँ चेक कर सकते हैं?
आप EPFO की ऑफिशियल वेबसाइट, UMANG ऐप या SMS से अपनी पासबुक देख सकते हैं।
Q6. शिकायत कहाँ दर्ज करें?
EPFiGMS पोर्टल पर या EPFO हेल्पलाइन नंबर के ज़रिए।